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बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर आशीष की गवाही के लिए,कोर्ट ने DGP को आदेश दिया

बता दें कि आशीष चतुर्वेदी आखिरी गवाह रह गया है, लेकिन यह कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। तीन बार से केस की तारीख आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने बार-बार आशीष को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया लेकिन बार-बार कोर्ट को गुमराह करना कहीं न कहीं गवाह की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।



ग्वालियर/मध्यप्रदेश…………..


बहुचर्चित व्यापम घोटाले के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर ने व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की गवाही को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा है। कोर्ट ने कहा कि उसे आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसलिए डीजीपी कोर्ट में आशीष को उपस्थित कराने के लिए टीआई को निर्देशित करें और वारंट भी तामील कराएं। पुलिस ने आशीष को जारी वारंट बिना तामील के कोर्ट में जमा कर दिया था। कोर्ट को बताया कि वह नहीं मिला है।


क्या था मामला………….


राहुल यादव ने वर्ष 2004 में फर्जी तरीके से पीएमटी पास की थी। उसने अपनी जगह सॉल्वर बैठाया था और उसने पीएमटी दी थी, लेकिन 12वीं में सप्लीमेंट्री आ गई। इस बात को छिपाने के लिए उसने जीआरपी थाना भोपाल में ट्रेन से सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। थाने की एफआईआर के आधार पर वह काउंसलिंग में शामिल हो गया था। आशीष चतुर्वेदी ने उसके इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस केस का वह फरियादी भी है और मुख्य गवाह, लेकिन वह गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। इसे लेकर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था और जमा नहीं करने पर जेल भी भेज दिया था। बता दें कि राहुल यादव ने एमबीबीएस में एडमिशन लेते समय 12वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री आने की बात छिपाई थी। इसके चलते झांसी रोड थाना पुलिस ने राहुल यादव पर अलग से केस दर्ज किया था। इसकी ट्रायल झांसी रोड थाना पुलिस करा रही है। इस मामले में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। आशीष चतुर्वेदी आखिरी गवाह रह गया है, लेकिन यह कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। तीन बार से केस की तारीख बढ़ रही है। इस कारण कोर्ट ने डीजीपी को पत्र लिखा है। अगर वह गवाही के लिए उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट उसका हक भी समाप्त कर सकता है। 26 अक्टूबर को इस केस की फिर से सुनवाई हो सकती है।

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