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बिना मान्यता चल रहे कार्मल कान्वेंट स्कूल को प्रशासन ने नोटिस जारी किया

ग्वालियर/मध्यप्रदेश……


कॉवेन्ट स्कूलों की बढ़ती होड़ में माता-पिता अपने जीवन की खून पसीने की गाढी कमाई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में खर्च करतें है एवं महँगे से महँगे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा के निश्चिन्त हो जाते हैं और स्कूल के बाहरी वैभव को देख के इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि स्कूल के बारे में जानने की कोशिश नही करते।

तो ऐसे अभिभावकों के लिए बुरी खबर है क्योंकि शहर के कई ऐसे स्कूल संचालित है जिनकी मान्यता का ही पता नही है

ऐसा ही एक मामला शहर के फालका बाजार स्थित बहुप्रतिष्ठित स्कूल कार्मल कान्वेंट स्कूल का आया है जो बिना मान्यता संचालित हो रहा था।


स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी,हो सकता है 1 लाख का जुर्माना…….


प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है जिसमें पहले बीआरसी और अब डीईओ डॉ. आरएन नीखरा ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है जिसमें

RTE ACT 2009 की धारा 19 के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माने की कार्यवाही की जा सकती है।

इस बारे में जब स्कूल प्रबंधन से कई बार इस नम्बर 0751-2625265 पर संपर्क कर उनका मत जानने की कोशिश की तो स्कूल प्रबंधन द्वारा फ़ोन नही उठाया गया।

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