बता दें कि आज कलेक्टोरेट मे आयोजित हुई क्राईसेस मैनेजमेंट की बैठक मे ग्वालियर जिले के अंदर कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए एहम बैठक हुई इस बैठक मे ग्वालियर जिले के अंदर जनता कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
ग्वालियर/मध्यप्रदेश।
कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए ग्वालियर जिले में 7 मई तक जनता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में शादी समारोह एवं अन्य समारोह को सार्वजनिक तौर पर करने की रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया। शादी समारोह एवं अन्य आयोजन नागरिक अपने घरों पर निर्धारित संख्या में ही कर सकेंगे। इसके साथ ही बैंड-बाजे और आतिशबाजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। जनता कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सख्ती के साथ हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार,प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सख्ती के साथ करने का निर्णय लेने के साथ ही शहरवासियों को जन जागरूकता के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने में सहयोगी बनने की अपील की गई।
क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में शादी समारोह एवं अन्य समारोह को सार्वजनिक तौर पर करने की रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया। शादी समारोह एवं अन्य आयोजन नागरिक अपने घरों पर निर्धारित संख्या में ही कर सकेंगे। इसके साथ ही बैंड-बाजे और आतिशबाजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में कहा है कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण की चैन को रोकने के लिये कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंधात्मक आदेश विस्तार से जारी किया जायेगा। जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबंध एवं जिन वस्तुओं के विक्रय के लिए छूट रहेगी, उनका उल्लेख किया जायेगा। उन्होंने ग्वालियर में ऑक्सीजन प्रबंधन के साथ-साथ रेमडेसिवीर इंजेक्शन की उपलब्धता और उसके वितरण की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।
