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लोकायुक्त ने BEO कार्यालय में पदस्‍थ लेखापाल (Accountant) को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

बता दें कि बिना रकम लिए अकाउंटेंट पेंशन भुगतान नहीं होने दे रहा था। ऐसे में पीड़ित ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा पहुंचकर एसपी राजेन्द्र कुमार वर्मा से शिकायत की। जहां एसपी ने जांच कराई, तो मामला सही पाया गया। ऐसे में ट्रैपिंग का दिन गुरुवार दोपहर का तय किया गया।

रीवा/मध्यप्रदेश।

रीवा लोकायुक्त पुलिस ने हनुमना स्थित BEO कार्यालय के अकाउंटेंट को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस की माने तो पेंशन प्रकरण के निराकरण के एवज में आरोपी ने 13 हजार रुपए मांगे थे। गुरुवार दोपहर पहली किस्त पांच हजार रुपए रुपए लेते दबोच लिया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधि​नियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
पेंशन प्रकरण में 2 लाख 63 हज़ार रुपये के भुगतान करने के एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए हनुमना बीईओ कार्यालय में पदस्‍थ लेखापाल शिवाकांत चर्मकार को रीवा लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। शिकायत सेवानिवृत्‍त कर्मचारी के पुत्र ने की थी। कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद लेखापाल ( Accountant ) शिवाकांत को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

कार्रवाई करती लोकायुक्त पुलिस

प्राप्त जानकारी के अनुसार,हनुमना बीईओ कार्यालय में पदस्थ अकाउंटेंट शिवाकांत चर्मकार पुत्र सुरेश चर्मकार ( 37 ) वर्ष ग्राम खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा ने शिकायतकर्ता धीरेंद्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पोस्ट बरांव थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा से अपने सेवानिवृत्त पिता के पेंशन प्रकरण के 2 लाख 63 हज़ार रुपये के बिल भुगतान कराने के एवज में 13 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें गुरुवार की दोपहर 13 हज़ार रुपये में से पहली किस्त 5 हज़ार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक डोमन सिंह मरावी के नेतृत्व में निरीक्षक प्रमेंद्र सिंह एवं 15 सदस्यीय दल शामिल रहे।

इनका कहना

बीईओ कार्यालय हनुमना में पदस्थ लेखापाल को पांच हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। कैमिकल युक्त पानी में हाथ धुलवाया, तो वह लाल हो गया। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

–राजेंद्र वर्मा, एसपी लोकायुक्त।

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