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कोरोना में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को,50 लाख व नौकरी:गृहमंत्री

बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला और महेंद्र हार्डिया भी मौजूद रहे।

भोपाल/इंदौर/मप्र।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है।कोरोनाकाल में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार 50 लाख रूपए की सहायता राशि (Compensation to family of Martyr police Personnel) और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस जवानों के लिए कोरोना योद्धा योजना 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना की दूसरी लहर के संकट को देखते हुए सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंदियों को 60 दिन की पैरोल देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के मद्देनजर करीब 4500 बंदी पैरोल पर रिहा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा के दौरान ड्यूटी करते हुए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति देगी। वहीं पुलिस सेंट्रल वेलफेयर से उसके परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की राशि दी जाएगी।

प्रदेश की जेलों में बंदियों को 60 दिन की पैरोल देने का निर्णय

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में पुलिस के 724 जवान संक्रमित हुए। इनमें से 111 अभी अस्पताल में भर्ती है और 106 अच्छी हालत में हैं वहीं 5 आईसीयू में हैं। इसी के साथ गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में न्यायालय से जमानत नहीं हो रही है। ऐसे में दंडित बंदियों को फिर से 60 दिन का पैरोल स्वीकृत किया जाएगा। इसके तहत राज्य भर से करीब 4500 बंदी को पैरोल पर 60 दिन के लिये रिहा होकर घर जाएंगे। इसी के साथ उन्होने कहा कि इंदौर जिले में ऑक्सीजन व रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कमी को जल्द दूर किया जाएगा।

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