ग्वालियर/मध्यप्रदेश………..
ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए उपद्रव के बाद दलित वर्ग के लोगों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी है।
मध्य प्रदेश में आगामी प्रस्तावित दलित आंदोलन को लेकरपुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में ग्वालियर जिले में 13 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है जबकि भिंड जिले में इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को बंद की जा सकती हैं।
क्या था मामला……….
दरअसल, ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए उपद्रव के बाद दलित वर्ग के लोगों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी है। इसके चलते ग्वालियर में बुधवार की सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के उन इलाकों में पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई है जहां पिछली बार हुए आंदोलन के चलते भारी हिंसा हुई थी।
भिंड के कलेक्टर ने 9 अगस्त को संभावित आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए पत्र लिखा है। कलेक्टर आशीष गुप्ता ने गृह विभाग से 8 अगस्त की रात से 10 अगस्त सुबह छः बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए आग्रह किया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए और किसी भी भड़काऊ पोस्ट को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है। वहीं मुरैना में बुधवार को धारा 144 लगाई जाएगी।
धरना प्रदर्शन,जुलूस,नारेबाजी, रहेगी प्रतिबंधित………..
आदेश में स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही जिले की सीमा में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमाव प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार के विस्फोटक आयुध इत्यादि और बोथरे हथियार मसलन लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, गैंती, बल्ला, हॉकी इत्यादि के प्रदर्शन, प्रयोग और इन्हें लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। जब तक धारा-144 लागू रहेगी तब तक किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका न तो प्रकाशन किया जा सकेगा और न ही किसी सार्वजनिक व निजी स्थलों पर प्रदर्शन लेखन या उदबोधन किया जा सकेगा। किसी भी भवन व संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या भड़काऊ नारे लिखा जाना, तोड़फोड़ या अन्य प्रकार से विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि पर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, विद्वेष संबंधी भडकाऊ पोस्ट नहीं की जा सकेंगीं। न ही ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर फारवर्ड की जा सकेंगी।